Tax बचाने की सॉलिड तैयारी, नौकरीपेशा नोट कर लें ये 5 दमदार ऑप्शन; अभी है मौका
Tax Saving for Salaried: एक हिट फॉर्मूला यही कहता है कि एक नौकरीपेशा व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू होने के साथ ही टैक्स सेविंग शुरू कर देनी चाहिए. लेकिन अभी भी टैक्स बचाने का मौका है.
(Representational Image)
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Tax Saving for Salaried: नौकरीपेशा हैं, तो आपको टैक्स सेविंग्स के लिए प्रूफ जमा कराने के मेल आने लगे होंगे या कुछ दिन में आ ही जाएंगे. अगर अभी तक आपने इनकम के हिसाब से टैक्स देनदारी नहीं चेक की है, तो तुरंत कर लें. एक हिट फॉर्मूला यही कहता है कि एक नौकरीपेशा व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू होने के साथ ही टैक्स सेविंग शुरू कर देनी चाहिए. लेकिन अभी भी टैक्स बचाने का मौका है. यहां ऐसे 5 टैक्स सेविंग्स ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जिनमें निवेश कर नौकरीपेशा आसानी से टैक्स बचा सकते हैं.
बैंक/पोस्ट ऑफिस FDs से बचाइये टैक्स
फिक्स्ड डिपॉजिट बैंकों या पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग एफडी किसी भी नौकरीपेशा के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट, गारंटीड रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बचाने का एक बेस्ट ऑप्शन है. सेक्शन 80C में टैक्स सेवर एफडी पर 1.5 लाख रु तक पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसमें 5 साल का लॉक-इन होता है. यह ध्यान रहे कि टैक्स सेवर FDs की मैच्योरिटी पर रिटर्न टैक्सेबल होता है.
EPF: सबसे बेहतर ऑप्शन
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सैलरी पाने वाले लोगों के लिए टैक्स बचाने का एक सबसे सरल ऑप्शन है. इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेकशन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. EPF का मैनेजमेंट सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड (CBT) करता है. ईपीएफ में एक बात का ध्यान रखें कि पीएफ अकाउंट में मिलने वाला सालाना 2.5 लाख रु तक ब्याज टैक्स फ्री रहता है.
ELSS: बाजार में निवेश पर टैक्स सेविंग्स
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म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए बाजार से भी टैक्स बचा सकते हैं. म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में निवेश पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा. ELSS पर बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स सेविंग होती है. डबल बेनेफिट के चलते नौकरीपेशा लोगों के बीच एक पॉपुलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है.
NPS बचाएगा एक्स्ट्रा टैक्स
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCE के तहत 1.5 लाख की लिमिट तक टैक्स डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है. इसके अलावा, एनपीएस में सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट ले सकते हैं. NPS नौकरीपेशा के लिए लॉन्ग टर्म में टैक्स सेविंग के साथ-साथ रिटायरमेंट फंड बनाने में भी मददगार है.
PPF से 15 साल तक टैक्स डिडक्शन
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का एक बेस्ट ऑप्शन है. इसमें निवेश के साथ मैच्योरिटी रकम और ब्याज भी टैक्स फ्री रहता है. यानी, इसमें निवेश के साथ-साथ मैच्योरटी पर मिलने वाला फंड और ब्याज की रकम तीनों ही टैक्स फ्री रहती है. लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट और बड़ा फंड बनाने का यह बेहतर तरीका है. पीपीएफ अकाउंट में निवेश पर धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन मिलता है.
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04:40 PM IST